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टैक्स चोरी रोकने को आपके फेसबुक, इंस्‍टाग्राम पर भी नज़र रखेंगे इनकम टैक्‍स अधिकारी

नई दिल्‍ली। इनकम टैक्‍स व‍िभाग आपके फेसबुक, इंस्‍टाग्राम पर नजर रखेगा, इतना ही नहीं ईमेल और बैंक खाता भी खंगालेगा, नए इनकम टैक्‍स बिल के तहत अब टैक्‍स अधिकारी बिटक्‍वॉइन के निवेश को तलाशने के लिए डिजिटल एक्‍सेस प्राप्‍त कर सकते हैं.

दरअसल इनकम टैक्‍स बिल 2025 में टैक्‍सपेयर्स तक इस पहुंच को बनाने के लिए अधिकारियों को कई अधिकार दिए गए हैं. विभाग का मानना है कि कई बार करदाता कुछ निवेश या खर्च की जानकारी नहीं देते, जबकि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर इससे जुड़ी जानकारियां रहती हैं.

विधेयक में एक प्रस्ताव है जो अधिकारियों को ईमेल और व्हाट्सएप चैट जैसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति देता है. इसका मकसद क्रिप्‍टोकरेंसी में निवेश से जुड़ी जानकारियां जुटाना है. 1961 के आई-टी एक्ट को बदलने वाले बिल में डिजिटल क्षेत्र में मौजूदा तलाशी और जब्ती प्रावधानों का विस्तार किया गया है, जिससे अधिकारियों को यह अधिकार मिलेगा कि वे वर्चुअल संपत्तियों की जांच कर सकें. अगर उन्‍हें लगता है कि करदाता ने टैक्‍सेबल इनकम या निवेश को छुपाया है.

क्रिप्‍टो पर वसूलते हैं मोटा टैक्‍स
विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रस्ताव टैक्स चोरों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में खामियों का फायदा उठाने से रोकेगा, खासकर जब भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग तेजी से बढ़ रही है. अभी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाता है, जिसमें 1 फीसदी स्रोत पर कर कटौती (TDS) शामिल है. यही कारण है कि कई निवेशक टैक्‍स बचाने के लिए क्रिप्‍टो में किए गए निवेश की जानकारी विभाग से छुपा जाते हैं.

जुटा सकेंगे टैक्‍स चोरी के सबूत
प्रस्तावित कानून के तहत, संयुक्त आयुक्त से ऊपर के अधिकारी जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल प्लेटफार्मों के एक्सेस कंट्रोल को ओवरराइड कर सकते हैं. इसमें क्लाउड स्टोरेज, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल और डिजिटल एसेट एक्सचेंज तक पहुंच शामिल है, ताकि टैक्स चोरी के सबूत जुटाए जा सकें. इस कदम से कराधान शक्तियों को तकनीकी प्रगति के साथ जोड़ा जा सकेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां निगरानी से बच न सकें.

आपके कंप्‍यूटर स‍िस्टम का एक्‍सेस भी
बिल की धारा 247, जो अधिकृत अधिकारियों को कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस के एक्सेस कोड को ओवरराइड करके पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देती है. यह पहले से मौजूद प्रावधान का सरल भाषा में पुनरावृत्ति मात्र है. इस कानून के तहत कर अधिकारियों को कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं दी गई है. अभी आईटी अधिनियम की धारा 132 अधिकृत अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति जिसके पास पुस्तकों, खातों या अन्य दस्तावेजों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने और उन्हें जब्त करने की अनुमति देती है. इसके तहत डेस्कटॉप, मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क ड्राइव, स्टोरेज सर्वर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस (SaaS) क्लाउड्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सिस्टम और ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और क्रिप्टोकरेंसी जैसी वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों तक भी पहुंच सकते हैं.

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